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घुसपैठियों को नहीं मिलेगा वोट का हक: कोर्ट का सख्त रुख/

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नई दिल्ली: पटना बिहार में वोटर वेरीफिकेशन को लेकर कई दिनों से लगातार घमासान मचा हुआ था। लेकिन इस वोटर वेरीफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम मोहर लग चुकी है। इस विषय में कोर्ट साफ-साफ शब्दों में बताए हैं कि, आधार कार्ड को एक मान्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह आदेश बाध्यकारी नहीं है। इसका सीधा-सीधा यह मतलब निकाला जा सकता है कि अगर किसी के पास कागजात ठीक नहीं है या वह भारत का वैद्य नागरिक नहीं है तो वह वोट नहीं डाल पाएगा।

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कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग और और सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं विपक्ष को इस फैसले ने झटका दिए हैं, क्योंकि विपक्ष शुरू से ही इस फैसले के खिलाफ थे जिसको लेकर वह चुनाव आयोग को भी शक के निगाहों से देख रहे थे। लेकिन कोर्ट ने यह सुनिश्चित कर दिए हैं कि किसी भी प्रकार के घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है।

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